UP 69000 Teacher Recruitment : सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती में 37339 पदों की भर्ती पर लगाई रोक

UP 69000 Teacher Recruitment : उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 69000 शिक्षकों की भर्ती का मामला योगी आदित्यनाथ सरकार के गले की फांस बन गया है। भर्ती परीक्षा का विरोध कर रहे शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 69000 में से 37339 पदों पर भर्ती न करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती बड़ा सिरदर्द हो रही है। भर्ती परीक्षा में नकल के आरोप लगने के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट तथा कोर्ट की लखनऊ बेंच के निर्देश के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। प्रदेश के लाखों शिक्षकों की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार को 69000 में से 37339 पदों पर भर्ती न करने का निर्देश दिया है। 69000 पदों की भर्ती की काउंसिंलिंग शुरू होने के बाद लखनऊ खंडपीठ ने भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया था, अब शीर्ष अदालत का नया आदेश आया है।

उत्तर प्रदेश परिषदीय विद्यालय में होने जा रही 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में एक नया मोड़ तब आ गया जब सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों की याचिका पर फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 69000 सहायक शिक्षकों के पदों में से 37339 पदों की भर्ती पर रोक लगा दी है। इन सभी पदों पर कोर्ट के अगले आदेश तक भर्ती नहीं की जा सकेगी। प्रदेश मे 69000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 37339 पदों की भर्ती पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर शिक्षा मित्रों की तरफ से 37339 पदों को होल्ड करने की मांग की गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि 69000 शिक्षक भर्ती के कट ऑफ मामले में 37339 पद रोक कर अन्य पर भर्ती की जाए।

इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने भर्ती पर तीन जून को ही रोक लगा दी थी। डबल बेंच में भी इस मामले की सुनवाई हो चुकी है। अब इसमें बुधवार को फैसला आना है। अगर डबल बेंच भर्ती प्रक्रिया से अपनी रोक हटा भी लेती है, तब भी 12 जुलाई तक 37339 पदों को भर्ती पर रोक लगी रहेगी। याचिकाकर्ता के वकील आर के सिंह की पैरवी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याचिका के मुताबिक 37339 सहायक शिक्षकों के पदों को खाली रखा जाएगा। इन पर तब तक भर्ती नहीं होगी, जब तक अगला आदेश न आ जाए।

उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों 29 मई को फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी मांग 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में 37339 पदों को होल्ड करने की थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में यूपी सरकार से 40/45 के कटऑफ पर कितने शिक्षामित्र पास हुए हैं, इसका डाटा मांगा था। शिक्षामित्रों का कहना है कि लिखित परीक्षा में टोटल 45357 शिक्षामित्रों ने फॉर्म डाला था, जिसमें से 8018 शिक्षामित्र 60-65 प्रतिशत के साथ पास हुए. लेकिन इसका कोई डेटा नहीं है कि कितने शिक्षामित्र 40-45 के कटऑफ पर पास हुए। इसी कारण 69000 पदों में से 37339 पद रिजर्व करके सहायक शिक्षक भर्ती की जाए या फिर पूरी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे किया जाए। इसी पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए फिलहाल 37339 पदों को होल्ड करने की बात कही है।

कल आएगा हाई कोर्ट की डबल बेंच का फैसला

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने दूसरी तरफ 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले पर आंसर की विवाद को देखते हुए स्टे लगा दिया। बेसिक शिक्षा विभाग ने सिंगल बेच की रोक के निर्णय के खिलाफ डबल बेंच में विशेष अपील दायर की थी। मामले पर सरकार की ओर से की गई अपील पर हाईकोर्ट की डबल बेंच 10 जून यानि कल फैसला देने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद अगर भर्ती शुरू भी होती है तो सरकार को 37339 पद होल्ड करने होंगे।

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply