नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने लॉकडाउन दो हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है. लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई तक रहेगा. गृह मंत्रालय ने इस बारे में आदेश जारी किया है. इस बार अलग-अलग जोन के हिसाब से लॉकडाउन के दौरान लोगों को छूट मिलेगी. गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है, “व्यापक समीक्षा के बाद और लॉकडाउन के उपाय से हालात से निपटने में मिली मदद को देखते हुए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत शुक्रवार को आदेश जारी किया है. इसमें 4 मई के बाद और 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया गया है.”
अभी देश के 319 जिले ग्रीन जोन में शामिल हैं. 219 जिले ऑरेंज जोन में शामिल हैं. 130 जिले रेड जोन में शामिल हैं. रेड जोन में सबसे ज्यादा सख्ती बरती जाएगी. रेड जोन में आने वाले जिलों में लोगों को किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी. ग्रीन जोन और ऑरेंज में कुछ गतिविधियों को छूट मिलेगी. सरकार ने कोरोना संक्रमित मामलों के हिसाब से इलाकों को तीन अलग-अलग जोन में बांटा है. ऐसे जिलों को ग्रीन जिलों में रखा गया है जहां कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला है. या पिछले 21 दिन में किसी व्यक्ति में कोरोना का संक्रमण नहीं पाया गया है.
देशभर में हवाई सेवा, रेल सेवा, मेट्रो और सड़क मार्ग से एक राज्य से दूसरे राज्यों में आनेजाने पर रोक रहेगी. हालांकि, विशेष परिस्थितियों में इन सेवाओं की इजाजत होगी. इसके लिए सरकार की इजाजत जरूरी होगी. स्कूल, कॉलेज और दूसरे शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे. ये सभी सेवाएं और गतिविधियां देशभर में 17 मई तक बंद रहेगी. लोगों के शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक घर से निकलने पर रोक रहेगी. 17 मई तक सिनेमा, मॉल, रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे.
देशभर में 17 मई तक मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा भी बंद रहेंगे. ऑरेंज जोन में एक जिले से दूसरे जिले में जाने की इजाजत सिर्फ जरूरी कामों के लिए होगी. कार में डॉइवर के अलावा दो लोग बैठ सकते हैं. यह नियम सिर्फ निजी कारों पर लागू होगी. दोपहियों पर चलाने के अलावा एक व्यक्ति बैठ सकता है. ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब सेवाओं को इजाजत होगी. शर्त यह है कि ड्राइवर के अलावा सिर्फ एक व्यक्ति को बैठने की इजाजत होगी.
रेड जोन में हर स्मार्टफोन में आरोग्य सेतु एप रखना अनिवार्य होगा. सिर्फ मेडिकल इमर्जेंसी के लिए घर से निकलने की इजाजत होगी. रिक्शा और ऑटो रिक्शा को चलने की इजाजत नहीं होगी. टैक्सी और कैब सेवाओं को इजाजत नहीं होगी. सैलून और स्पा भी नहीं खुलेंगे. एक से दूसरे जिलों में बसों को जाने की भी इजाजत नहीं होगी. देश के 319 जिले ग्री जोन में आते हैं. इन जिलों में कई तरह की गतिविधियों की इजाजत दी गई है. इन जिलों में बसों को 50 फीसदी यात्री क्षमता के साथ चलने की इजाजत होगी. बस डिपो भी सिर्फ 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे. ग्रीन जोन में शराब की दुकानें खुल सकेंगी. लेकिन उन्हें खास मानकों का पालन करना होगा.